अवैध शराब, नशीला टिंचर बेंचने के आरोपित की संपत्ति कुर्की का आदेश

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 हरदोई  मेडिकल स्टोर की आड़ में नशीला टिंचर और अवैध शराब का कारोबार करने के मामले में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। डीएम ने एसपी और एपीओ की रिपोर्ट के के बाद आरोपी की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश पारित किया है।

उन्होंने सदर एसडीएम को रिसीवर नियुक्त किया है। 

डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने बघौली थाने पर 17 अक्टूबर 2022 को दर्ज उप्र गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के मामले में दी गई रिपोर्ट पर यह आदेश पारित किया है। यह मुकदमा बघौली थाने पर तैनात रहे थानाध्यक्ष सोमपाल गंगवावर ने दर्ज कराया था। इसकी विवेचना कछौना कोतवाल कर रहे हैं। कछौना कोतवाल की ओर से बघौली थाना क्षेत्र के अड़ंगापुर निवासी वीरपाल व तीन अन्य के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए गए थे। डीएम ने एसपी और एपीओ की रिपोर्ट के परीक्षण में पाया कि अड़ंगापुर निवासी वीरपाल ने आर्थिक, भौतिक लाभ के उद्देश्य अवैध रूप से शराब की तस्करी, मेडिकल स्टोर की आड़ में नशीले टिंचर की विक्रय कर आपराधिक कृत्य किया है। इससे अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क कराया जाएगा। उन्होंने आरोपित की शिक्षिका पत्नी की ओर से क्रय किए गए 1500 वर्ग फीट के आवासीय प्लाट को कार्रवाई में शामिल नहीं किया है। उन्होंने सदर एसडीएम स्वाति शुक्ला को रिसीवर नियुक्त किया है। 

यह संपत्ति की जाएगी कुर्क 

डीएम ने न्यायालय में पारित आदेश में बताया कि अड़ंगापुर निवासी वीरपाल की महिंद्रा जीटो, अड़ंगापुर में भाई मनोज कुमार सिंह और संतोष कुमार सिंह के साथ क्रय की गई कृषि भूमि का एक तिहाई भाग, अड़ंगापुर में कृषि भूमि का छठा भाग और लोधी में 116.19 वर्ग मीटर के आवासीय प्लॉट को कुर्क किया जाएगा।